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लेबर कोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की नौकरी बहाल कर दिलाया पूरा वेतन, अधिवक्ता तौसीफ नियाजी की शानदार पैरवी

अकोला लेबर कोर्ट के माननीय न्यायाधीश डी.एस. पैकराव ने जूनियर लैब टेक्नीशियन सायमा खातून याकूब खान को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 27 जनवरी 2025 को की गई उनकी सेवा समाप्ति को अवैध करार देते हुए, पूर्ण बकाया वेतन और सेवा की निरंतरता के साथ पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया। सायमा खातून 2017 से हिंदलैब डायग्नोस्टिक सेंटर में कार्यरत थीं और उनका सेवा रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा। बिना कारण, चार्जशीट या विभागीय जांच के उन्हें हटाया गया, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। इस मामले में प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने एकतरफा सुनवाई की। अधिवक्ता मौ. तौसीफ नियाजी की प्रभावशाली और सटीक पैरवी ने उनके मुवक्किल को न्याय दिलाया, जिसे श्रमिक अधिकारों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इस केस मे अधिवक्ता तौसिफ नियाजी के साथ सहयोगी एड चेतन दुबे, एड समीर खान, आदि ने खास भूमिका निभाई |

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